स्विट्जरलैंड कार्यपालिका क्या है, विधायिका, न्यायपालिका – कार्य एंव शक्तियां ( 2025 ) Best Guide

Switzerland Ka Sanvidhan ( Constitution Hindi ) – स्विट्जरलैंड कार्यपालिका क्या है? आमतौर पर अच्छी घड़ियों तथा खुबसूरत पर्यटक स्थल के लिए यूरोप का यह सबसे छोटा देश स्विट्जरलैंड पोपुलर हैं स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश हैं

जहाँ कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हेड कार्यालय मौजूद भी हैं परन्तु राजनीतिक विज्ञान को पढने वाले स्टूडेंट्स के द्वारा, विशेष राजनीतिक अध्ययन के लिए स्विट्जरलैंड अत्यंत महत्वपूर्ण हैं

हमें यह पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड को प्रजातंत्र का घर तथा विश्व में सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है क्योकि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं जिसके विषय पर विस्तार से हमने स्विट्जरलैंड संविधान क्या हैं? लेख में बताया हैं

स्विट्जरलैंड कार्यपालिका क्या है, विधायिका, न्यायपालिका, राज्य परिषद, संघीय न्यायालय Best Guide

संघीय सरकार के मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में स्थित हैं अक्सर एग्जाम में हमें उत्तर लिखने के लिए कुछ इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते है कि

  • स्विट्जरलैंड विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है?
  • स्विट्जरलैंड संसद की शक्तियाँ एंव कार्यो का वर्णन कीजिए? 
  • विधायिका कार्यपालिका एंव व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में संक्षिप्त नोट लिखिए?
  • स्विट्जरलैंड संसद की विधायी प्रक्रिया पर संक्षेप वर्णन कीजिए?
  • स्विट्जरलैंड न्यायालय के संगठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए?

एग्जाम में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड कार्यपालिका क्या होती है? को समझना चाहिए

स्विट्जरलैंड कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका क्या होती है? ( Karyapalika Kya Hai ) Executive ( कार्यपालिका ).

Table of Contents

स्विट्जरलैंड के संविधान ( अनुच्छेद 175 ) में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार 7 सदस्यों का एक संगठन होता हैं जिसको संघीय परिषद कहा जाता है जिसमें शामिल हर सदस्य स्विट्जरलैंड शासन व्यवस्था का संचालन करने का कार्य करते है 

संगठन में शामिल हर व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) के द्वारा नियुक्त ( चुनाव ) किया जाता है परन्तु उनके द्वारा चुने गए 7 सदस्यों के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषदके सदस्य नहीं होने चाहिए 

स्विट्जरलैंड कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका क्या होती है? ( Karyapalika Kya Hai ) Executive ( कार्यपालिका ).

इसीलिए यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के संगठन में शामिल व्यक्ति, स्विट्जरलैंड संसद के दोनों सदनों ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए स्विट्जरलैंड के संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि

स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण करने के दौरान हमें संघीय परिषद ( 7 सदस्यों का प्रमुख संगठन ) पर स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों का विशेष प्रभाव नहीं रखना है तथा इस मुख्य संगठन में सिर्फ उन मनुष्यों को शामिल करना चाहिए

जिनको राजनीतिक ज्ञान एंव अनुभव होता है यही कारण था कि स्विट्जरलैंड के संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की जगह, संघीय परिषद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपना लिया 

मतलब केंद्र सरकार के संगठन में शामिल 7 सदस्यों को सीधे जनता के द्वारा न चुने जाने पर यह अप्रत्यक्ष रूप होता है परन्तु इसे अप्रत्यक्ष रूप नहीं कहा जा सकता है क्योकि यह समस्त 7 सदस्य स्विट्जरलैंड जनता के बहुत करीब होते है

ऐसी स्थिति में स्विट्जरलैंड जनता को यह एहसास नहीं होता है कि इन सभी 7 सदस्यों का चुनाव, स्विट्जरलैंड संसद के दोनों सदनों ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) के द्वारा किया गया है चुने जाने वाले 7 सदस्यों में कुछ योग्यताएँ होनी चाहिए 

  • चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति स्विट्जरलैंड का नागरिक होना चाहिए 
  • वह व्यक्ति राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए परन्तु वह व्यक्ति राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाने के योग्य होना चाहिए
  • राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुनाव लड़ सकता है परन्तु उस स्थिति में उस व्यक्ति की राज्य परिषद या राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा 
  • विधायिका के दोनों सदनों राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद के द्वारा वह सदस्य चुना जाना चाहिए 
  • अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से पूर्ण बहुमत से व्यक्ति चुना जाना चाहिए

संघीय परिषद का कार्यकाल – स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संघीय परिषद के संगठन में चुने समस्त 7 सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष अवधि होता है परन्तु संगठन में शामिल 7 सदस्यों में किसी सदस्य की मृत्यु/त्याग पत्र की स्थिति एंव,

किसी अन्य कारण से वह पद खाली होने पर संसद के दोनों सदन ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) शेष अवधि के लिए किसी नए मनुष्य को चुन कर लेते है स्विट्जरलैंड संघीय परिषद कार्यकाल में यह तय नहीं होता है कि कोई निर्वाचित व्यक्ति,

दुबारा नहीं चुना जा सकता है मतलब यहाँ एक व्यक्ति लगातर बार-बार संघीय परिषद के संगठन के लिए चुना जा सकता है बार-बार नियुक्त होने के कारण संगठन में शामिल व्यक्ति अत्यधिक अनुभवी हो जाते है जिसका फायदा देश को मिलता है

स्विट्जरलैंड में जब संघीय परिषद के सभी 7 सदस्यों का चुनाव सफलतापूर्वक हो जाता है तब वह सभी 7 सदस्य मिलकर, संगठन में से किसी एक सदस्य को मुख्य अध्यक्ष ( 1 वर्ष अवधि के लिए ) बनाते हैं 1 वर्ष अवधि समाप्त होने के बाद,

दुसरे सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है इसीतरह यह क्रम चलता रहता हैं तथा संघीय परिषद के संगठन में शामिल मुख्य अध्यक्ष को 90 हजार फ्रैंक ( लगभग 92,88,468 रुपए ) तथा अन्य 6 सदस्यों में प्रत्येक को 80 हजार फ्रैंक ( लगभग 82,56,416 रुपए ),

हर वर्ष वेतन के रूप में दिया जाता है परन्तु स्विट्जरलैंड में पद से निवृत्त ( रिटायर ) होने की स्थिति में व्यक्ति उसके वेतन का 40 से 60 प्रतिशत भाग पेंशन के रूप में दिया जाता है परन्तु उसके लिए निवृत्त व्यक्ति की उम्र का 55 वर्ष से अधिक होना या,

न्यूनतम 10 वर्षों तक व्यक्ति लगातर पद पर कार्य करना महत्वपूर्ण होता है

अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष का चुनाव – एक संयुक्त बैठक में संसद के दोनों सदनों ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) के द्वारा, संघीय परिषद के संगठन के 7 सदस्यों में से 1 उपाध्यक्ष एंव 1 अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है

उस दौरान चुना गया अध्यक्ष स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति बन जाता है परन्तु अध्यक्ष ( राष्ट्रपति  ) के पद पर स्थित व्यक्ति लगातार 2 बार ( कार्यकाल ) के लिए अध्यक्ष ( राष्ट्रपति  ) के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है

लेकिन वह व्यक्ति स्विट्जरलैंड में बार-बार राष्ट्रपति ( अध्यक्ष ) बन सकता है

संघीय परिषद के कार्य एंव शक्तियां – संघीय सरकार की शक्तियाँ एंव कार्य ( केंद्र सरकार ) कार्यपालिका का क्या कार्य है? ( कार्यपालिका के कार्य )

हमें यह पता होना चाहिए कि कार्यकाल के दौरान कोई मुकदमा संघीय परिषद के समस्त व्यक्तियों पर नहीं चलाया जा सकता है तथा स्विट्जरलैंड के संघीय परिषद के हर व्यक्ति के पास लगभग वह समस्त शक्तियाँ होती हैं

जो विधायिका के दोनो सदनों ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) के सदस्यों को प्राप्त है कुछ विशेष शक्तियों एंव कार्यों के बारे में नीचे बताया गया है – 

वित्तीय सम्बंधित शक्तियाँ – वित्तीय प्रशासन का संचालन स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के द्वारा किया जाता है इसीलिए बजट को तैयार करना, संसद के द्वारा स्वीकृत व्यय पर नजर रखना, राजस्व एंव अन्य करों को इकट्ठा करना इत्यादि कार्य इनके पास होता है

परन्तु व्यय एंव आय का हिसाब संघीय परिषद के द्वारा संसद को दिया जाता है 

कार्यपालिका सम्बंधित शक्तियाँ – संघीय परिषद के समस्त व्यक्तियों के पास सरकार या संघीय परिषद के द्वारा बनाई गई नीतियों का लक्ष्य निर्धारित करने, उनको लागू करने का अधिकार होता है 

स्विट्जरलैंड में सरकार का प्रमुख अंग होने के कारण संघीय परिषद के द्वारा, स्विट्जरलैंड शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है इसीलिए संसद के द्वारा निर्मित कानूनों एंव आदेशों, संविधान के प्रावधानों,

सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ( निर्णयों ) को कार्य रूप देने का कार्य संघीय परिषद के द्वारा होता है तथा संघीय परिषद के द्वारा, विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व किया जाता है क्योकि स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के द्वारा विदेशी संचालन होता है 

इसीलिए विदेशों के साथ समझौता ( संधि ) करना, एंव उस संधि को स्वीकार करने के लिए संसद के सामने संघीय परिषद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है स्विट्जरलैंड में आन्तरिक शांति एंव व्यवस्था बनाये रखने तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा,

करने का फर्ज संघीय परिषद का होता है इसीलिए यह अध्यादेश जारी कर सकतें हैं तथा संघीय परिषद के पास स्विट्जरलैंड की सेना पर नियंत्रण होता हैं परन्तु सामान्य रूप से संसद के दोनों सदन मिलकर सेना का उपयोग करते हैं 

लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के लिए, संसद की बैठक न होने पर, सेना का उपयोग करने के लिए संघीय परिषद स्वतंत्र हैं 

संकटकालीन सम्बंधित शक्तियाँ – स्विट्जरलैण्ड में वर्ष 1848 के अंतर्गत बनाये गए संविधान के अनुसार, संघीय परिषद को कोई संकटकालीन सम्बंधित शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी परन्तु धीरे-धीरे संकटकालीन सम्बंधित शक्तियाँ संघीय परिषद के पास आ जाती है

लेकिन वर्तमान संविधान में संकटकालीन सम्बंधित शक्तियाँ का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु स्विट्जरलैंड में संसद के द्वारा संघीय परिषद को पूर्ण संकटकालीन सम्बंधित शक्तियाँ दी हैं

इसीलिए स्विट्जरलैंड में अचानक कोई ऐसी स्थिति आने पर संघीय परिषद के द्वारा अपने अनुभव एंव विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे 

विधायिका सम्बंधित शक्तियाँ – स्विट्जरलैंड में संसद का सदस्य न होने के बाद भी, संघीय परिषद के सदस्यों के द्वारा स्विट्जरलैंड में संसद की बैठकों में भाग लिया जाता है परन्तु इनके पास संसद में वोट करने के अलावा,

अन्य सभी कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है विधायिका के समक्ष संघीय परिषद के सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार विधेयक ( कानून ) प्रस्तुत करने का अधिकार होता है एक रिसर्च के अनुसार लगभग 95 प्रतिशंत कानूनों को,

संघीय परिषद के सदस्यों के द्वारा ही संसद के सदनों में प्रस्तुत किया जाता है यह विधेयक ( कानून ) संविधान में संशोधन से सम्बंधित हो सकता है तथा संघीय परिषद के द्वारा लोकनिर्णय के लिए भी प्रस्ताव लाया जा सकता है 

नियम बनाने एंव अध्यादेश जारी करने का अधिकार संघीय परिषद के पास होता है इनके द्वारा बनाया गया नियम तथा जारी किया गया अध्यादेश स्विट्जरलैंड में संसद के द्वारा बनाये गए कानून के बराबर होता है 

कैंटन सम्बंधित शक्तियाँ – स्विट्जरलैंड में राज्यों ( यूनिट ) को कैंटन कहा जाता है स्विट्जरलैंड के इतिहास में हमने पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड में 19 पूर्ण तथा 6 अर्द्ध कैंटन हैं इस क्षेत्र में कैंटनो का संविधान किस तरह कार्य कर रहा हैं?,

क्या उसका उलंघन हो रहा है?, उसकी जाँच करने का अधिकार संघीय परिषद के पास होता है तथा कैंटनो के द्वारा बनाई गई कुछ विधियों पर संघीय परिषद की स्वीकृति होना जरुरी होता है

यह कहा जा सकता है कि सैनिक, वित्तीय एंव प्रशासनिक कार्यो का निरीक्षण स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के द्वारा किया जाता है 

स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका संसदीय हैं या अध्यक्षात्मक?

यह कहना गलत नहीं होगा कि स्विट्जरलैण्ड में कार्यपालिका पूर्ण रूप से संसदीय एंव अध्यक्षात्मक नहीं हैं बल्कि दोनों को मिलकर बनने वाली कार्यपालिका हैं इसीलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका न तो संसदीय हैं और न अध्यक्षात्मक.

संसदीय कार्यपालिका ( ब्रिटेन ) Vs स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका

स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका के पूर्ण संसदीय कार्यपालिका न होने को हमारे द्वारा कुछ समानताओं एंव असमानताओं के माध्यम से समझा जा सकता है – 

समानताएँ 

  • संसदीय प्रणाली की तरह स्विट्जरलैण्ड में संघीय परिषद के संगठन का गठन, संसद के सदनों के माध्यम से किया जाता है 
  • कोई वास्तविक शक्ति ब्रिटेन के राजा ( सम्राट ) की तरह स्विट्जरलैण्ड में संघीय परिषद के अध्यक्ष के पास न होने के कारण वह मात्र औपचारिक प्रधान होता है 
  • स्विट्जरलैण्ड में संसद का पथ प्रदर्शन ( कार्य का अनुसरण ), एक संसदीय शासन व्यवस्था की तरह संघीय परिषद के द्वारा किया जाता है 
  • ब्रिटेन एंव स्विट्जरलैण्ड में दोनों सदनों में संघीय परिषद के सदस्य एंव ब्रिटेन के राजा बैठकर विचार-विमर्श करना, चर्चा करना एंव बजट निर्माण में सहायता करना इत्यादि कार्य करते है 
  • ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की तरह, स्विट्जरलैण्ड में संघीय परिषद, संसद की एक समिति मात्र होती है 

असमानताएँ 

  • मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया कार्य संसदीय व्यवस्था में गोपनीयता के आधार पर होता है जबकि संघीय परिषद के द्वारा स्विट्जरलैण्ड में गोपनीयता के आधार पर कार्य नहीं किया जाता है उनके द्वारा जनता को बताकर कार्य किया जाता है 
  • मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थापिका के सदस्य हैं परन्तु स्विट्जरलैण्ड में संसद के द्वारा संघीय परिषद के सदस्यों का गठन किया जाता है

लेकिन उनके पास संसद की सदस्यता होने पर उनको गठन के बाद, संसद पद से त्यागपत्र देना जरुरी होता हैं 

  • ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत सिर्फ एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं परन्तु स्विट्जरलैण्ड में जिन राजनीतिक दलों का महत्त्व होता है उनके सदस्य स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका में होते है

मतलब दो या अधिक राजनीतिक दलों के सदस्य स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका में हो सकतें हैं तथा संघीय परिषद में चुने गए सभी सदस्य अलग- अलग राजनीतिक दल से हो सकतें हैं क्योकि स्विट्जरलैण्ड में यह संभव है 

  • सम्पूर्ण मंत्रिमंडल का संसदीय शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है क्योकि वहाँ कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता हैं

परन्तु संघीय परिषद का हर सदस्य, स्विट्जरलैण्ड में सिर्फ अपने द्वारा किये गए कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं 

  • ब्रिटेन में संसद के विश्वास पर मंत्रिमंडल का कार्यकाल, संसदीय व्यवस्था में निर्भर करता है इसीलिए उसमें संसद चाहे तब अविश्वास प्रस्ताव को पास करके सरकार को हटा सकती है

लेकिन स्विट्जरलैण्ड में संसद के द्वारा संघीय परिषद के सदस्यों को पद से हटाया नहीं जा सकता है

अध्यक्षात्मक कार्यपालिका ( अमेरिका ) Vs स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका

स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका के पूर्ण अध्यक्षात्मक कार्यपालिका न होने को हमारे द्वारा कुछ समानताओं एंव असमानताओं के माध्यम से समझा जा सकता है – 

समानताएँ 

  • अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की तरह स्विट्जरलैण्ड में अध्यक्ष पद की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती हैं तथा संसद के द्वारा अध्यक्ष को पद से हटाया नहीं जा सकता है 
  • संसद के द्वारा अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती है ठीक उसी तरह संसद के द्वारा स्विट्जरलैण्ड में संघीय परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है 
  • राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत, संसद के सदस्य नहीं हो सकतें हैं ठीक उसी तरह संघीय परिषद के साथ सदस्य स्विट्जरलैण्ड में संसद के सदस्य नहीं हो सकते हैं 

असमानताएँ 

  • अमेरिका में राष्ट्रपति की तरह एक महत्वपूर्ण स्थिति, संघीय परिषद का अध्यक्ष स्विट्जरलैण्ड में नहीं रखता हैं क्योकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास सम्पूर्ण एंव वास्तविक शक्तियाँ होती है

लेकिन स्विट्जरलैण्ड में संघीय परिषद के अध्यक्ष के पास सम्पूर्ण एंव वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती है

  • शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर अमेरिका में संवैधानिक व्यवस्था आधारित होती है मतलब अमेरिका में केंद्र एंव राज्य सरकारों के पास अपने-अपने अधिकार हैं इसीलिए अमेरिका के अंतर्गत कार्यपालिका,

विधायिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं परन्तु स्विट्जरलैण्ड में संघीय परिषद के द्वारा संसद के साथ शासन कार्य घनिष्ट सम्बन्ध रखते हुए करती हैं

  • जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में किया जाता है परन्तु संघीय परिषद के सभी सदस्य का चुनाव स्विट्जरलैण्ड में, संसद के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है 
  • कानून निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति एंव मंत्रिमंडल के सदस्य अमेरिका के अंतर्गत भाग नहीं लेंगे परन्तु संघीय परिषद के सभी सदस्य, संसद के अंदर वाद-विवाद, चर्चाओं में भाग लेकर विधेयक ( कानून ) को प्रस्तुत करते है

स्विट्जरलैंड विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका क्या है? ( Vidhayika Kise Kahate Hain – Vidhayika Kya Hai ) Legislature ( व्यवस्थापिका ).

स्विट्जरलैण्ड में संसद को विधायिका कहा जाता है जिसको द्विसदनीय होने के कारण दो भागों में विभाजित किया जा सकता है 

  • राज्य परिषद ( Council of State, State Council )
  • राष्ट्रीय परिषद ( National Council )

राज्य परिषद ( State Council ) – संसद के इस सदन के अंतर्गत स्विट्जरलैण्ड में सीटों का वितरण सभी पूर्ण कैंटन को 2 सीटें तथा सभी अर्द्ध कैंटन को 1 सीटें के अनुसार होता है तथा इस संसद का हर सदस्य कैंटन का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ कुल सीटों की संख्या 46 होती हैं

स्विट्जरलैंड विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका क्या है? ( Vidhayika Kise Kahate Hain - Vidhayika Kya Hai ) Legislature ( व्यवस्थापिका ).

राष्ट्रीय परिषद ( National Council ) – संसद के इस सदन के अंतर्गत स्विट्जरलैण्ड में सीटों का वितरण जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है जिसका हर प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ कुल 200 सीटें हैं 

संसद में जब कोई विधेयक ( कानून ) पास किया जाता है तब उसका एक क्रम होता है जिसको पाँच भागो में समझा जा सकता है 

  1. विधेयक ( कानून ) को प्रस्तुत करना 
  2. विधेयक ( कानून ) का समिति में पहुँचना 
  3. विधेयक ( कानून ) का पास होना 
  4. विधेयक ( कानून ) के मतभेदों को दूर करना
  5. विधेयक ( कानून ) को लागू करना 

विधेयक ( कानून ) को प्रस्तुत करना – स्विट्जरलैण्ड का संविधान विधेयक ( कानून ) को प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों, संघीय परिषद ( 7 सदस्यों की समिति ), संसद के दोनों सदनों में से कोई भी व्यक्ति ( सदस्य ) एंव,

कैंटनों ( स्विट्जरलैण्ड के राज्यों ) को दिया गया हैं परन्तु अधिकतर ( लगभग 90 प्रतिशत ) मामलों में संघीय परिषद के द्वारा विधेयक ( कानून ) को प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है यहाँ वित्तीय सम्बंधित विधेयक ( कानून ) को सिर्फ संघीय परिषद के द्वारा,

प्रस्तुत किया जा सकता है सदन में विधेयक ( कानून ) प्रस्तुत करने के बाद उसपर विचार किया जाता है उस दौरान अगर संसद विधेयक ( कानून ) से सहमत होती है तब उसको संघीय परिषद को विचार करने के लिए भेजा जाता है

विधेयक ( कानून ) का समिति में पहुँचना – जब विधेयक ( कानून ) समिति ( संघीय परिषद ) के पास आता हैं तब उस कानून के ऊपर संघीय परिषद के सदस्यों द्वारा, विधेयक के सिद्धांतों पर विचार-विमर्श किया जाएगा

अगर उनको लगता है कि कानून में पूर्ण संशोधन नहीं बल्कि कोई जरुरी संशोधन होना चाहिए तब उसका सुझाव दिया जाता है अन्यथा सबकुछ ठीक होने पर वह विधेयक ( कानून ) समिति में बहुमत के आधार पर पास होता है

जिसके बाद वह संसद के दोनों सदनों में पास होने के लिए भेजा जाएगा 

विधेयक ( कानून ) का पास होना – समिति के बाद जब विधेयक ( कानून ) को संसद के दोनों सदनों में पास होने के लिए भेजा जाता है तब समिति उस विधेयक ( कानून ) के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भेजती हैं जिसमें उस कानून को लेकर सुझाव-विचार हैं 

संसद के दोनों सदनों के द्वारा, समिति से प्राप्त रिपोर्ट में दिए सुझाव-विचार पर विचार किया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक के पास होने पर, उस सम्पूर्ण विधेयक ( कानून ) के ऊपर, मत-संग्रह ( जनता के द्वारा ) होता है 

विधेयक ( कानून ) के मतभेदों को दूर करना – जब वह विधेयक ( कानून ) मत-संग्रह ( जनता के द्वारा ) में पास हो जाता हैं उस स्थिति में विधेयक ( कानून ) में कोई वाद-विवाद होने पर संसद के दोनों सदनों ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) की,

संयुक्त बैठक होती हैं जिसमें विधेयक ( कानून ) से सम्बंधित मतभेदों को दूर करने का कार्य किया जाता हैं उस बैठक को ‘संयुक्त सम्मेलन समिति’ कहा जाता है जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) के बराबर,

सदस्यों को बैठाया जाता है इसका अध्यक्ष उस संसद का कोई भी सदस्य हो सकता है जिसमे यह विधेयक सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था उस दौरान जब ‘संयुक्त सम्मेलन समिति’ के द्वारा दिए सुझावों को संसद का कोई सदन अस्वीकार कर देता है

तब उस स्थिति में वह विधेयक ( कानून ) रद्द हो जाता है परन्तु इस दौरान यदि संसद के दोनों सदन ( राज्य परिषद एंव राष्ट्रीय परिषद ) विधेयक पर सहमत हो जाते है तब यह विधेयक ( कानून ) मत-संग्रह ( जनता के द्वारा ) के लिए भेजा जाता है 

विधेयक ( कानून ) को लागू करना – उस दौरान विधेयक ( कानून ) मत संग्रह के द्वारा पास होने के तुरंत बाद संघीय परिषद के द्वारा प्रकाशन एंव लागू करने के लिए भेज दिया जाता है जिसके बाद वह तुरंत लागू हो जाता है

विधायिका के कार्य ( संसद की शक्ति एंव कार्य )

स्विट्जरलैण्ड में संसद के पास कई क्षेत्रों में शक्तियाँ, संविधान के द्वारा दी गई हैं यह इस प्रकार है – 

विधायी सम्बन्धी शक्तियाँ – स्विट्जरलैण्ड में संसद के पास संघीय क्षेत्र के सभी विषयों पर, कानून बनाने के अधिकार होता हैं क्योकि यह एक विधायी सभा होती है जिसका मुख्य कर्तव्य कानून का निर्माण करना होता है 

संघीय आधिकारिक आदेश संसद के द्वारा स्विट्जरलैण्ड में जारी किया जा सकता है 

कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ – स्विट्जरलैण्ड के संविधान ( अनुच्छेद 166 ) के अनुसार, विदेश नीति के निर्माण कार्य में संसद भाग लेगी मतलब विदेशी संबंधों का अधिकार स्विट्जरलैण्ड में संसद के पास होता है

तथा विदेशी संधियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का निरीक्षण संसद के द्वारा किया जाएगा संविधान ( अनुच्छेद 169 ) यह कहता है कि स्विट्जरलैण्ड में संसद के पास न्यायालयों, प्रशासन-शासन तथा सरकार के अन्य अंगों के कार्यों का निरीक्षण,

करने का अधिकार होगा तथा संविधान का ( अनुच्छेद 171 ) यह कहता है कि संघीय परिषद् ( संगठन या राष्ट्रपति ) को, संसद के द्वारा कार्य करने के लिए आदेश देने का अधिकार होगा  

संविधान संशोधन करना – स्विट्जरलैण्ड के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के पास प्रस्ताव को पारित करने की शक्ति होती हैं परन्तु संविधान में पूर्ण रूप से संशोधन पर विचार करने के लिए स्विट्जरलैण्ड में संसद को भंग करके,

नयी संसद का निर्वाचन किया जाता है क्योकि जब संसद में पूर्ण संविधान संशोधन होता है तब गठित संसद के नियम बदल जातें है जिसके लिए नयी संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है इसीलिए गठित संसद को भंग करना जरुरी हो जाता है 

वित्तीय सम्बन्धी शक्तियाँ – वित्तीय मामलों में स्विट्जरलैण्ड की संसद के दोनों सदनों के द्वारा बजट का पास होना बहुत जरुरी होता है विशेषकर बजट का निर्माण स्विट्जरलैण्ड में संघीय परिषद् ( राष्ट्रपति एंव अन्य संगठन सदस्य ) के द्वारा होता है 

परन्तु उनके द्वारा निर्माण किये गए बजट का संसद के द्वारा स्वीकार किया जाना महत्वपूर्ण होता है बजट अस्वीकार की स्थिति में लागू नहीं हो सकता है संघीय परिषद् के स्थायी पदों निर्माण एंव वेतन,

तथा संघीय प्राधिकारियों के वेतन को निर्धारित करने का कार्य स्विट्जरलैण्ड में संसद के द्वारा किया जाता है 

निर्वाचन शक्तियाँ – प्रशासन व्यवस्था के सर्वोच्च ( सबसे उच्च ) अधिकारियों को नियुक्त ( निर्वाचन ) करने का अधिकार स्विट्जरलैण्ड में संसद को दिया गया है मतलब संघीय परिषद् के संगठन में शामिल सदस्य का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है 

इसीतरह सर्वोच्च ( सुप्रीम ) न्यायालय ( कोर्ट ) के न्यायाधीश, उपाध्यक्ष एंव अध्यक्ष का चुनाव स्विट्जरलैण्ड में संसद के द्वारा किया जाता है तथा स्विट्जरलैण्ड में संसद के पास कुछ अन्य चुनाव अधिकार हैं 

स्विट्जरलैंड न्यायपालिका क्या हैं? न्यायपालिका किसे कहतें है? ( Nyaypalika Kise Kahate Hain – Nyaypalika Kya Hai ) Judiciary in Hindi ( संघीय न्यायालय ).

पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली हैं वहाँ सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था राज्य एंव राज्यों के बीच और संघ एंव राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों के समाधान तथा संविधान सुरक्षा के लिए की जाती है

स्विट्जरलैण्ड संघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित हैं वर्ष 1848 में निर्मित ( लिखित ) स्विट्जरलैण्ड संविधान के अंतर्गत, संघीय ( सर्वोच्च ) न्यायालय को स्थापित किया गया है परन्तु उस दौरान संविधान के द्वारा, उसको विशेष शक्तियाँ नहीं दी थी 

स्विट्जरलैंड न्यायपालिका क्या हैं? न्यायपालिका किसे कहतें है? ( Nyaypalika Kise Kahate Hain - Nyaypalika Kya Hai ) Judiciary in Hindi ( संघीय न्यायालय ).

स्विट्जरलैण्ड का न्यायालय, उस दौरान कार्यपालिका एंव व्यवस्थापिका ( विधायिका ) के अधीन था परन्तु वर्ष 1874 में, स्विट्जरलैण्ड में संवैधानिक संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को विशेष अधिकार देकर बढ़ाया गया 

उसके बाद समय-समय पर, संघीय कानूनों के निर्माण तथा संविधान के विकास के द्वारा स्विट्जरलैण्ड में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में विकास देखने को मिला हैं यहाँ संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की रचना कानून के आधार पर होती है 

स्विट्जरलैंड न्यायपालिका क्या हैं? न्यायपालिका किसे कहतें है? ( Nyaypalika Kise Kahate Hain - Nyaypalika Kya Hai ) Judiciary in Hindi ( संघीय न्यायालय ).

तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का कार्य संघीय परिषद् ( राष्ट्रपति एंव अन्य संगठन सदस्य ) के द्वारा किया जाता है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत 26 न्यायाधीश एंव 12 वैकल्पिक न्यायाधीश हैं

न्यायपालिका के लिए 1 अध्यक्ष एंव 1 उपाध्यक्ष, हर 2 वर्ष अवधि के लिए नियुक्त ( निर्वाचन ) किया जाता है यहाँ 26 न्यायाधीशों के अंतर्गत न्यायाधीश की अनुपस्थिति में 12 वैकल्पिक न्यायाधीशों के अंतर्गत न्यायाधीश पद को सँभालने का कार्य करते है

स्विट्जरलैंड न्यायपालिका क्या हैं? न्यायपालिका किसे कहतें है? ( Nyaypalika Kise Kahate Hain - Nyaypalika Kya Hai ) Judiciary in Hindi ( संघीय न्यायालय ).

तथा स्विट्जरलैण्ड में संघीय परिषद् के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों को 6 वर्ष अवधि के लिए नियुक्त ( निर्वाचन ) किया जाता है एक न्यायाधीश लगातार बार-बार नियुक्त किया जा सकता है परन्तु न्यायाधीश की आयु का,

70 वर्ष से कम होना महत्वपूर्ण होता है क्योकि 70 वर्ष आयु के बाद न्यायाधीश को त्यागपत्र देना पड़ता है स्विट्जरलैण्ड में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताओं के विषय पर संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है 

परन्तु संविधान एंव व्यवहार के अनुसार न्यायाधीश बनने के लिए कुछ योग्यताएँ है कि 

  • प्रतिनिधि सभा ( संसद का पहला सदन ) बनने की योग्यता होनी चाहिए
  • वह स्विट्जरलैण्ड का नागरिक होना चाहिए 
  • उसको न्याय सम्बन्धी ज्ञान एंव अनुभव होना चाहिए
  • कोई न्यायाधीश एक साथ 2 न्यायालयों का सदस्य नहीं हो सकता है

स्विट्जरलैण्ड में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, संसद के द्वारा निर्धारित होता है 12 वैकल्पिक न्यायाधीशों के लिए कोई वेतन नियमित रूप से नहीं मिलता है परन्तु 26 न्यायाधीशों के अंतर्गत न्यायाधीश की अनुपस्थिति में किसी वैकल्पिक,

न्यायाधीश के द्वारा कार्य करने पर, उसको उतने समय के लिए वेतन मिलता है जितने समय के लिए वह पद पर कार्य कर रहा है 

संघीय न्यायालय या न्यायपालिका के कार्य एंव शक्तियाँ ( क्षेत्राधिकार )

स्विट्जरलैण्ड में न्यायपालिका को कई सारे अधिकार एंव शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनमें अपीलीय एंव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मुख्य हैं परन्तु न्यायिक समीक्षा का अधिकार, स्विट्जरलैण्ड में न्यायपालिका के पास नहीं होता है

न्यायिक समीक्षा अधिकार के कारण केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द करने का अधिकार होता है यह न्यायपालिका के लिए सबसे अहम् अधिकार होता है परन्तु स्विट्जरलैण्ड न्यायपालिका के कुछ अधिकार इस प्रकार है –

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संवैधानिक अधिकार ( Constitutional Rights ) – न्यायिक समीक्षा का अधिकार, स्विट्जरलैण्ड में केंद्र स्तर पर न्यायपालिका के पास नहीं होता है इसीलिए यह कहा जा सकता है कि संविधान के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है 

परन्तु राज्यों ( कैण्टनों ) के निर्णयों एंव विधियों के सम्बन्ध में स्विट्जरलैण्ड के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन ( न्यायिक समीक्षा ) का अधिकार प्राप्त है मतलब स्विट्जरलैण्ड के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार के द्वारा बनाये कानून को,

अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है लेकिन राज्यों ( कैण्टनों ) के द्वारा बनाये गए ऐसे कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार होता है जो संविधान या केंद्र सरकार के विरुद्ध होता है

प्रारंभिक अधिकार ( Original Rights ) – स्विट्जरलैण्ड के न्यायालयों को 2 प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत प्रारंभिक अधिकार प्राप्त होता है क्योकि प्रारंभिक अधिकार के कारण हम स्विट्जरलैण्ड सर्वोच्च न्यायालय में शुरूआत से मामला दर्ज कर सकते है

  1. पहला – सिविल मामला ( Civil Case )
  2. दुसरा – आपराधिक मामला ( Criminal Case ) 

पहला – सिविल मामला ( Civil Case )

  • राज्य मंडल एंव कैण्टनों ( राज्यों ) के बीच स्विट्जरलैण्ड में विवाद होने पर 
  • देश में विभिन्न कैन्टनों के बीच किसी मुद्दें पर विवाद शुरू होना
  • कैण्टनों एंव कैण्टनों में नागरिकता सम्बंधित विवाद होना
  • संघ एंव देश के नागरिकों या निगम के बीच कोई विवाद होने पर, यहाँ 8000 फ्रेंच से कम विवादाग्रस्त राशि नहीं होनी चाहिए 
  • जब किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता खो जाती है तब व्यक्ति मामलें की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है 
  • स्विट्जरलैण्ड में कोंई अन्य ऐसा सिविल मामला ( Civil Case ) जिसको संघीय न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं परन्तु यहाँ 10000 फ्रेंच से कम विवादाग्रस्त राशि नहीं होनी चाहिए 

दुसरा – आपराधिक मामला ( Criminal Case ) 

  • स्विट्जरलैण्ड में संघीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह एंव हिंसा होना तथा स्विट्जरलैण्ड में संघ के विरुद्ध राजद्रोह होना 
  • अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अपराध होना
  • केंद्र स्तर के सैनिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ने वाले राजनीतिक अपराध या दुराचार का विवाद होना
  • स्विट्जरलैण्ड के अंतर्गत जाली सिक्के बनाने से सम्बंधित विवाद का मामला होना 
  • संघीय परिषद् की अनुमति से कैण्टनों के द्वारा कोई विवाद सर्वोच्च न्यायालय में भेजना

प्रशासनिक अधिकार ( Administrative Rights ) – प्रशासन के क्षेत्र में स्विट्जरलैण्ड के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में अधिकार प्राप्त है यह इस प्रकार है – 

  • सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने क्षेत्र से बहार निकलकर कार्य करने पर, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर लगाए आरोप का विवादित मामला होना
  • कर से सम्बंधित किसी प्रशासनिक विवाद का मामला होना
  • केंद्र स्तर पर किसी प्रशासनिक विभाग से सम्बंधित विवाद का होना
  • रेलवे प्रशासन के क्षेत्र में किसी विवाद का उत्पन्न होना

अपीलीय अधिकार ( Appellate Rights ) – स्विट्जरलैण्ड में किसी न्यायालय में निर्णय होने के विरुद्ध जब हम मामलें को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत लेकर जातें हैं उनको अपीलीय अधिकार कहा जाता है राज्यों ( कैण्टनों ) के कुछ ऐसे सिविल मामलें हैं

जिनमे किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अपील हो सकती है यह इस प्रकार है – 

  • 10000 फ्रेंक या अधिक विवादग्रस्त राशि का विवाद होना ( यहाँ किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी )
  • 400 फ्रेंक से अधिक विवादग्रस्त राशि का विवाद होना ( सिर्फ कैण्टनों ( राज्यों ) के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी )

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निष्कर्ष

यह लेख विशेष रूप से स्विट्जरलैण्ड कार्यपालिका, विधायिका एंव न्यायपालिका एंव उनकी शक्तियों तथा कार्यों को समझाने के लिए शेयर किया गया है राजनीतिक विज्ञान एंव राजनीति विषय में दिलजस्पी रखने वाले स्टूडेंट के लिए यह लेख बहुत अच्छा हैं

मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट में दी गई इनफार्मेशन आपको पसंद आई होगी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट का उपयोग करके शेयर करने में संकोच ना करें अपने फ्रिड्स को यह लेख अधिक से अधिक शेयर करें

लेखक – नितिन सोनी 

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